मथुरा, जनवरी 2 -- उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबन्धक नगेन्द्र पाल सिंह ने अवगत कराया है कि उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मथुरा से जिन व्यक्तियों ने निगम की पं दीनदयाल उपाध्याय स्वःरोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना, अनुविनि योजना तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी योजना में ऋण प्राप्त किया है तथा ऋण की अदायगी निर्धारित समय अवधि में नहीं की गयी है, उन्हें एकमुश्त बकाया जमा करने पर (दण्ड ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज) माफ कर केवल ऋण की सीमा अवधि का मूलधन एवं साधारण ब्याज (36 माह से 60 माह तक जों भी लागू हों) देकर ऋण चुकता करने हेतु नवीन 'एकमुश्त समाधान योजना' को 31 मार्च तक के लिए बढाया गया है। इसका लाभ ऋण लेने वाले उठा सकते हैं।

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