अयोध्या, फरवरी 24 -- अयोध्या संवाददाता। नगर कोतवाली क्षेत्र के जनौरा स्थित एक भूमि का धोखाधड़ी के सहारे दो लोगों के पक्ष में बैनामा करके अयाज अहमद का लाखों रूपये हड़पने के मामले में विपक्षी व उसके पुत्र सहित तीन के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधाशु शेखर उपाध्याय ने पीड़ित अयाज अहमद की अर्जी पर दिया है। नगर कोतवाल को मुकदमा दर्ज कर तीन दिन में न्यायालय को सूचित करने और विवेचना कर परिणाम से अवगत कराने का आदेश दिया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता एखलाक अहमद ने बताया कि नगर कोतवाली के महाजनी टोला निवासी अयाज अहमद ने अपने रिश्तेदार तनवीर अहमद अंसारी के साथ मिलकर 24 मई 2024 को सात लाख रूपये विपक्षी वंदना गुप्ता के खाते में ट्रांसफर कर जनौरा स्थित प्लाट का बैनामा लिया था। जिसमें वंदना गुप्ता अपने पुत्र...
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