रांची, फरवरी 20 -- आचार संहिता उल्लंघन मामला रांची, संवाददाता। आचार संहिता उल्लंघन के 6 साल पुराने एक मामले में आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से एक भी गवाही देने नहीं पहुंचा, जिसका लाभ बंधु तिर्की को मिला। गुरुवार को एमपी/एलएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को ढाई साल का समय दिया था। बावजूद इसके सूचक राहे अंचल के तत्कालीन सीओ छवि बाला बाड़ा एवं आईओ भी नहीं पहुंचा। सिल्ली विधानसभा के उप चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने अनगड़ा थाना क्षेत्र में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ी कहा था। उसी रैली में सुदेश कुमार महतो को नाभि में तीर मारने को लेकर संब...