नई दिल्ली, मई 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) को स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी)-2025 एक पाली में आयोजित करने का आदेश दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ, संजय कुमार और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने एनबीई के अधिकारियों को एक पाली में नीट पीजी 2025 आयोजित करने के लिए समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पीठ ने इसके लिए एनबीई को सुरक्षित परीक्षा केंद्रों की पहचान करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी दो प्रश्नपत्रों को कभी भी समान कठिनाई या सरलता वाला नहीं कहा जा सकता। पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा नीट पीजी-2025 दो पालियों में कराने के लिए जारी अधिसूचना रद्द करते हुए यह आदेश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने 5 मई को इस साल नीट-...