नई दिल्ली, जुलाई 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायुसेना के एक पायलट और उसकी पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दंपति से 'एक-दूसरे को माफ कर आगे बढ़ने को कहा। पायलट 2019 के बालाकोट हमले में भी शामिल रहे हैं। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने दंपति से आपसी विवाद को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से सुलझाने को कहा। पीठ ने वायुसेना अधिकारी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि बदले की भावना से जीवन न जिएं। आप दोनों युवा हैं और आपके सामने एक लंबी जिंदगी है। आपको एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। इसने कहा कि आप एक-दूसरे को माफ कर दें, बातों को भूल जाएं और आगे बढ़ें। पायलट ने दलील दी कि उसे और उसके परिवार को उसकी पत्नी एवं ससुर के कारण लगातार मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्...