महाराजगंज, सितम्बर 29 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। न्यायालय अपर जिला अधिकारी के आदेश पर बृजमनगंज पुलिस ने आरोपी इसहाक निवासी बेलसढ टोला भुवही के विरुद्ध उप्र गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत कार्रवाई करते हुए गुंडा घोषित किया है। थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोपी को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर में उसका आमद कराया गया है। वह कोतवाली सिद्धार्थनगर में हर 15 दिन में अपनी उपस्थिति से अवगत कराएगा।

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