सीतामढ़ी, फरवरी 8 -- सीतामढ़ी। पूर्व से चल रहे जमीनी विवाद में मारपीट करने व आग लगाकर जख्मी करने के मामले में न्यायालय ने महिला आरोपी को दस वर्ष तथा दो आरोपी को सात-सात वर्ष कारावास की सजा शनिवार को सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति कुमारी ने सजा के अलावा संज्ञान देवी को एक लाख रुपए अर्थदंड तथा दो अन्य आरोपी पंकज झा व चन्दन झा को पचास-पचास हजार रुपए अर्थदंड देने आदेश दिया गया है। तीनों नानपुर थानाक्षेत्र के सिरसी गांव के निवासी है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक हरिमोहन ने बहस किया। उन्होंने बताया कि जमीन संबंधी विवाद के कारण संज्ञान देवी ने रागनी कुमारी के शरीर आग लगा कर जलाने का प्रयास की थी। न्यायाधीश ने क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को तीन लाख रुपए तथा पीड़िता के पिता को एक लाख रुपए देने का आदेश दिया है। स संबंध मे वर्ष 2...