मुजफ्फरपुर, जुलाई 29 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के छितरा चौक से चार वर्ष पहले एक किलो चरस के साथ गिरफ्तार ब्रह्मपुरा थाना के कृष्णाटोली निवासी धंधेबाज मोहन कुमार को दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट संख्या- एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने उसे दोषी ठहराया है। दो अगस्त को सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी। इस मामले के चार अन्य आरोपितों को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) मुकेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट के समक्ष आठ गवाहों को पेश किया। चरस बेचने पहुंचा था सिवाईपट्टी सिवाईपट्टी के तत्कालीन थानाध्यक्ष शमीम अख्तर ने 25 नवंबर, 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी। उसमें कहा था कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि छितरा चौक पर दो युवक बुलेट से चरस बिक्री करने पहुंचे हैं। पुलिस छितरा चौक पर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.