रांची, जनवरी 9 -- रांची, संवाददाता। एसडीजेएम रुपम स्मृति टोपनो की अदालत ने रंगदारी और आपराधिक साजिश के मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी आकाश सिंह और मुकेश सिंह उर्फ खली को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रितांशु कुमार सिंह ने मामले में बहस की थी। अभियोजन का आरोप था कि अक्तूबर 2023 में सूचना देने वाले राणा राहुल कुमार सिंह को फोन कॉल और व्हाट्सऐप के माध्यम से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस संबंध में ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर लालपुर थाना में प्राथमिकी (307/2023) दर्ज की गई थी। सबसे अहम बात यह रही कि न तो स्वयं सूचक और न ही जांच अधिकारी को अदालत में पेश किया गया। सिर्फ...