रांची, फरवरी 15 -- रांची, विशेष संवाददाता। एकीकृत बिहार में अध्यादेश के माध्यम से नियुक्त मदरसा शिक्षकों को झारखंड सरकार पेंशन देगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने यह जानकारी हाईकोर्ट को दी। इसके बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार के खिलाफ चल रही अवमानना की कार्यवाही को समाप्त कर दिया। मोहम्मद इजामुल हक एवं अन्य सेवानिवृत्त कर्मियों ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थियों की पेंशन से संबंधित दस्तावेज संबंधित विभाग को भेज दिए गए हैं और वे वहां जाकर अपना दावा निष्पादित कर सकते हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि अदालत के आदेश के अनुसार मदरसा शिक्षकों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि ये शिक्षक राज्य सरकार के नियमित कर्...
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