नई दिल्ली, जून 23 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की एकल मां के बच्चों को ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नियमों में संशोधन की मांग को 'महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली की एक महिला की ओर से दाखिल याचिका पर यह टिप्पणी की है। याचिका में उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसमें एकल माता के ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चों को ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जाता है। जस्टिस केवी विश्वनाथन और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि इस याचिका पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि मौजूदा रिट याचिका एकल मां के बच्चों को ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती है, जिसमें मां ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) से संबंधित है।...
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