शामली, जनवरी 2 -- जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं पदेन जिला प्रबंधक रीतू रस्तोगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने वाले बकायेदारों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की गई है। इस योजना के तहत स्वतः रोजगार योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की अनुविनि सिलाई योजना तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं से जुड़े ऐसे लाभार्थी, जिन्होंने अभी तक बकाया धनराशि जमा नहीं की है, वे मूलधन व साधारण ब्याज के साथ एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं। ओटीएस योजना के अंतर्गत शेष अवधि का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज व दंड ब्याज माफ किया जाएगा। योजना की अवधि 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है। बताया कि जिन लाभार्थियों का ऋण स्व...