बदायूं, जुलाई 4 -- बदायूं, संवाददाता। विद्युत निगम में एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 में पंजीकरण कराने के बाद डिफॉल्टर होने वाले उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल जमा करने का मौका दिया गया है। ऐसे डिफॉल्टर 31 जुलाई तक बकाया जमा कर सकते हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। अधीक्षण अभियंता अखिलेश कुमार ने बताया कि पॉवर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 में पंजीकरण कराने वाले जिन उपभोक्ताओं ने नियत तिथि तक बकाया बिल या किस्तों की धनराशि जमा नहीं की है। वह एक जुलाई से 31 जुलाई तक अपना बकाया जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना एक दिसंबर से तीन चरणों में चलाई गई थी। इस योजना के तहत जिले में कुल 57 हजार 112 उपभोक्...
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