नई दिल्ली, दिसम्बर 13 -- यहां की एक विशेष अदालत ने पुणे में जमीन के सौदे से जुड़े कथित धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे और उनके परिजनों की बरी होने की अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने माना कि मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के लिए गठित विशेष जज ने खड़से, उनकी पत्नी, सह-आरोपी मंदाकिनी खड़से और दामाद गिरीश चौधरी को 18 दिसंबर को आरोप तय करने के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। 3 दिसंबर को अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी मामले में उन्हें बरी करने से इनकार कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुणे स्थित भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।

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