अलीगढ़, फरवरी 17 -- - एडीजे सात पारुल अत्री की अदालत ने सुनाया फैसला - साक्ष्यों के अभाव में हत्या में एक अभियुक्त दोषमुक्त अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। एएमयू के पूर्व छात्र के अपहरण व हत्या के मामले में एडीजे सात पारुल अत्री की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व छात्र के दोस्त को अपहरण में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिस अभियुक्त पर गोली मारने का आरोप था, उसे साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि क्वार्सी क्षेत्र के जाकिर नगर गली नंबर दो निवासी चांद बाबू ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि आठ अक्टूबर 2020 दोपहर तीन बजे उनके बेटे शानू अब्बास को गली में ही रहने वाला शहबाज अली खान बुलाकर ले गया था। सवा पांच बजे शहबाज ने शानू के फोन...
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