लखनऊ, जनवरी 28 -- लखनऊ, विधि संवाददाता हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) के पदों पर कार्यरत याचियों के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने सुशील कुमार द्विवेदी व अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों की ओर से कहा गया कि वए एआरपी के पद पर कार्यरत हैं लेकिन 10 अक्टूबर 2024 को एक शासनादेश जारी करते हुए, तीन वर्ष से कार्यरत एआरपी को आगामी परीक्षा में भाग देने से रोक दिया गया है। इस पर न्यायालय ने याचियों को तीन दिन में प्रत्यावेदन देने को कहा है तथा एआरपी पद के लिए विज्ञापन जारी करने से पूर्व याचियों के उक्त प्रत्यावेदन पर निर्णय का आदेश दिया है।
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