हापुड़, फरवरी 20 -- नगर के मेरठ रोड स्थित उप संभागीय परिवहन विभाग द्वारा शुक्रवार को वन टाइम टैक्स के लिए दो दिवसीय परिवहन मेले का आयोजन किया गया। इसमें विभागीय अफसरों ने प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन कर प्रणाली में बड़ बदलाव करते हुए एकमुश्त कर व्यवस्था लागू होने की जानकारी दी। एआरटीओ प्रशासन छवि सिंह ने चौहान ने कहा कि पिछले माह उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम-1997 की धारा-4 की उपधारा में संशोधन किया गया है। इसके तहत भाड़े या पारिश्रमिक पर चलने वाले दोपहिया वाहन, तिपहिया मोटर कैब, 10 लाख रूपए तक और 10 लाख से अधिक मूल्य के मोटर कैब जैसे-मैक्सी कैब, निर्माण उपकरण व विशेष प्रयोजन वाहन, 3 हजार किलोग्राम तक और 3 हजार से 7 हजार किलोग्राम तक के माल वाहन और राज्य परिवहन उपक्रम के सार्वजनिक सेवा वाहन शामिल किए गए है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था...