रांची, जनवरी 29 -- खूंटी, संवाददाता। रनिया थाना क्षेत्र के डोयंगेर रुडारुडी गांव निवासी एंथोनी तोपनो की हत्या के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रसिकेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। अदालत ने हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप में तीन दोषियों थॉमस तोपनो, नेल्सन कोनगाड़ी और गैब्रियल तोपनो (निवासी रंगरोड़ी, रनिया) को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा, शव को कुएं में छिपाकर साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में सभी दोषियों को अलग से चार वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत के आदेशानुसार ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। क्या है पूरा माम...