दरभंगा, नवम्बर 30 -- बेनीपुर। आगामी 13 दिसंबर को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष माधवेन्द्र सिंह ने शनिवार को बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के जरिए गरीब और लाचार ऋणधारकों जिनकी स्थिति ऋण चुकता करने लायक नहीं है, उन्हें अधिकतम छूट देकर मामले को समाप्त करें। श्री सिंह ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम के तहत गरीब, लाचार, पिछड़ों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए हीं लोक अदालत आदि का आयोजन किया जाता है। अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी संगीता रानी ने कहा कि ऋण संबंधी मामलों को समाप्त करने के लिए दोनों हीं पक्ष ऋणधारक और बैंक अधिकारी का सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी लोक अदालत में ऋणधारकों को अधिक...
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