शामली, दिसम्बर 17 -- उत्तर प्रदेश में अब उर्वरकों की ओवर रेटिंग, कालाबाजारी, नकली या मिलावटी उर्वरक बेचने वाले और उनकी टैगिंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ एनएसए के तहत कठोर कार्रवाई होगी। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग-2 लखनऊ के 30 सितम्बर के आदेशानुसार, किसानों को उनकी कृषि भूमि के हिसाब से ही संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक कृषक को प्रति हेक्टेयर अधिकतम डीएपी 5 बैग और यूरिया 7 बैग तक ही दिया जाएगा। इससे अधिक भंडारण करना आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करें और आवश्यकता से अधिक उर्वरक न खरीदें या भंडारण न करें। यह न केवल फसलों के लिए आवश्यक है, बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लि...
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