रामपुर, जुलाई 5 -- जिले के खाद एवं उर्वरक विक्रेताओं के लिए आदेश जारी किया गया है। कोई भी उर्वरक कंपनी को मुख्य उर्वरकों डीएपी, यूरिया आदि के साथ कोई अन्य उत्पाद जैसे कीटनाशक, हार्मोन या टैगिंग मैटेरियल आदि बेचने की अनुमति नहीं होगी। जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि यदि कोई कंपनी टैगिंग सामग्री भेज रही है या जबरन विक्रेताओं पर थोप रही है, तो उसकी गोपनीय शिकायत मोबाइल नंबर 9258909256 एवं 9458846182 पर दर्ज कराई जा सकती है। जिससे कंपनी के खिलाफ शासन स्तर से कार्रवाई कराई जा सके।
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