मुरादाबाद, दिसम्बर 31 -- मुरादाबाद। जिला कृषि अधिकारी डॉ.आरपी सिंह ने उर्वरक कंपनियों से थोक विक्रेताओं को समान मात्रा में उर्वरक आवंटन की अपेक्षा की है। गैरअनुदानित उर्वरक की टैगिंग पर पूरी तरह रोक के निर्देश दिए हैं। जबकि, थोक उर्वरक विक्रेताओं से फुटकर विक्रेताओं को इसी आधार पर उर्वरक आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। थोक उर्वरक विक्रेताओं के गोदाम निरीक्षण की बात कही है। बताया कि गैर अनुदानित उर्वरक स्टॉक पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण किया जाएगा। कृषक की ओवर रेटिंग की शिकायत पर उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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