मधेपुरा, मार्च 6 -- मधेपुरा, नगर संवाददाता। शहर के मस्जिद चौक स्थित उर्दू मिडिल स्कूल क ी अतिक्रमित जमीन पर बने भवन व दुकान क ो हटाने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने सिविल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन क ो निर्देश दिया है। याचिका के तहत पटना हाईकोर्ट में वाद संख्या 957-23 के तहत सिविल रिट याचिका में सुनवाई करते हुए अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण खाली कराने का आदेश दिया है। जिसमें खाता 79 के अतिक्रमित खेसरा नं. 242, 243 और 244 के भूमि पर बने पक्की घर व दुकान क ो हटाया जाएगा। मामले में आवेदक मो. अलीम ने डीएम क ो आवेदन देकर कहा कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के चार महीने बीतने के बावजूद प्रशासन ने अबतक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि स्कूल की जमीन छात्र हित से संबंधित है। इस मामले में प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा है। आवेदक मो. अलीम...