उरई, नवम्बर 15 -- इस माह एवं आगामी महीनों में स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले त्यौहारों के अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-163, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (धारा-144 दंप्रस) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिले में कानून व्यवस्था को बनाये रखने के साथ ही शान्ति व्यवस्था को कायम रखने के जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पाण्डेय ने निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि अस्पतालों में 24 घण्टे जीवन रक्षा से सम्बन्धित दबाओं का स्टाक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखा जाये। जिले की प्रवाहित नदियों में पर्वो पर जहां श्रद्धालुजन स्नान करेगें वहां पर बैरीकेडिंग कर पर्याप्त प्रकाश व गोताखोरों की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके अलावा पर्वों पर...
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