मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 9 -- मुजफ्फरपुर, वसं। उम्मीदवारों को अपने आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में प्रचार-प्रसार करना अनिवार्य किया गया है। उम्मीदवारी वापसी की अंतिम तिथि से मतदान के 48 घंटे पूर्व तक तीन बार प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित करा यह बताना है कि उनके उपर कौन-कौन से मुकदमे चल रहे हैं। इसके लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। जिला निर्वाची अधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी आरओ को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाची अधिकारी ने बताया कि नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के चार दिनों के भीतर पहली बार प्रकाशन आवश्यक है। पांचवें से आठवें दिन के बीच दूसरी बार प्रकाशन करना होता है। नौवें दिन से लेकर मतदान की तिथि से 48 घंटे पूर्व तक तीसरी बार सूचना प्रचारित करनी होती है। यह जानकारी अभ्यर्थी को निर्ध...
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