विधि संवाददाता, अक्टूबर 30 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड मामले में सुनवाई के बाद माफिया अतीक अहमद के बहनोई, वकील विजय मिश्र, नौकर और ड्राइवर की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अतीक के बहनोई डॉ. अखलाक ने कहा कि उसे रिश्तेदार होने के कारण फंसाया जा रहा है, जबकि अन्य ने भी खुद को निर्दोष बताया। अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉ अखलाख अहमद, वकील विजय मिश्रा, ड्राइवर कैश व नौकर नियाज की जमानत पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। सभी आरोपियों की ओर से दाखिल आपराधिक अपील पर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की एकल पीठ सुनवाई कर रही है। मेरठ निवासी अतीक के बहनोई डॉ अखलाक अहमद पर हत्याकांड के आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम को शरण देने का आरोप है जबकि, ब...
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