शाहजहांपुर, नवम्बर 13 -- जलालाबाद ,सवांददाता फोटो :62 बैठक में मौजूद एडीएम सहित श्रम विभाग के अधिकारी तहसील सभागार में गुरुवार को उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बंधुआ श्रम सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजेश सिंह द्वारा बैठक के उद्देश्य व प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी शिकायत की स्थलीय जांच के बाद यदि बंधुआ श्रमिक पाया जाता है तो उसे अवमुक्त प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और तीस हजार रुपए तात्कालिक सहायता की धनराशि प्रदान की जाती है।मुक्त कराए जाने पर उसका समरी ट्रायल किया जाता है और दोषसिद्ध होने पर सेवायोजक के विरुद्ध सजा और जुर्माने का प्रावधान है वहीं पुरुषों को प्रति श्रमिक एक लाख रुपए तथा बच्चों एवं महिलाओं को दो लाख रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान ...
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