बस्ती, जुलाई 18 -- बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने बीमा कंपनी गो-डिजिट को कार का मरम्मत खर्च भुगतान करने का आदेश दिया है। पीठ ने 24 हजार रुपये किराया व 35 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला महरीखांवा निवासी ज्ञानेंद्र पाल ने विजय त्रिपाठी एडवोकेट के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया कि वह एक ब्रेजा कार का पंजीकृत स्वामी हैं। कार 22 नवंबर 2022 से 21 नवंबर 2023 तक को गो डिजिट बीमा कंपनी से बीमित थी। 23 मार्च 2023 को सिद्धार्थनगर में समीरगंज के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कंपनी से 16499 रुपये मरम्मत खर्च मांगा गया था, जिसे कंपनी ने देने से इन्कार कर दिया था। दो हजार रुपये प्रतिदिन किराए पर वाहन लेकर चलन...