बस्ती, फरवरी 6 -- बस्ती, निज संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने धान की फसल बर्बाद होने के मामले में बीमा कंपनी को प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को पीड़ित किसान को एक लाख आठ हजार धान की कीमत और 35 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देना होगा। कलवारी क्षेत्र के नवली निवासी दीवानचंद्र उपाध्याय ने महेंद्रनाथ चौधरी एडवोकेट के माध्यम से आयोग में परिवाद दाखिल किया कि वर्ष 2019 में छह बीघा धान की फसल की रोपाई किया था। प्राकृतिक हल्दी रोग से पूरी फसल नष्ट हो गई, जिसकी सूचना बीमा कंपनी को दिया गया। बड़ौदा यूपी बैंक कलवारी शाखा से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा कराया था। किसान के खाते से प्रीमियम काटा गया था। बीमा कंपनी ने यह कहा कि धान की फसल बीमा ...
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