सहारनपुर, जनवरी 9 -- उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर एक अहम फैसले में उपभोक्ता फोरम ने कार निर्माता कंपनी के सर्विस सेंटर की गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। फोरम ने कंपनी के साथ नोएडा स्थित उसके सर्विस सेंटर को आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता को 1.62,500 रुपये का हर्जाना अदा करे। मामला उस कार से जुड़ा है, जो वारंटी अवधि के दौरान खराब हो गई थी, लेकिन सर्विस सेंटर ने पार्ट्स न होने आदि के चलते साढ़े छह माह बाद कार ठीक कर लौटाई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष सतीश कुमार अत्री, सदस्य नूतन शर्मा व राजीव कुमार की पीठ ने सुनवाई की जिसके अनुसार, तकनीकी खराबी आने के बाद उपभोक्ता ने कार को नोएडा स्थित अधिकृत सर्विस सेंटर में जमा कराया था। बावजूद इसके, आवश्यक पार्ट्स उपलब्ध न होने का हवाला देकर कार को करीब साढ़े छह माह से अधिक समय तक वही...
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