गुड़गांव, अक्टूबर 29 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि तय समय पर सेवा या उत्पाद न देना कंपनियों के लिए महंगा पड़ सकता है। आयोग की सदस्य खुशविंदर कौर ने ऑनलाइन एसी खरीदाने वाले एक युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए सैमसंग कंपनी और आईसीआईसीआई बैंक को संयुक्त रूप से Rs.35 हजार 540 की मूल राशि लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा उपभोक्ता को मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के लिए भारी मुआवजा भी देना होगा। सेक्टर-62 निवासी मनोज यादव ने अपनी याचिका में बताया था कि उन्होंने 18 मई 2022 को ऑनलाइन माध्यम से सैमसंग का एक एयर कंडीशनर (एसी) Rs.35 हजार 540 में खरीदा था। इस खरीद का भुगतान आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट कार्ड के जरिए ईएमआई (ईएमआई) पर किया गया था। कंपनी को एसी की डिलीवर...
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