हरदोई, नवम्बर 19 -- हरदोई। बिजली विभाग घरेलू अधिकतम दो किलोवाट एवं वाणिज्यिक एक किलोवाट भार के उपभोक्तओं के लिए बिजली बिलों में और बिजली चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट बिजली बिल राहत योजना लागू करेगा। यह योजना तीन चरणों में एक दिसम्बर से 28 फरवरी तक होगी। प्रथम चरण का शुभारंभ एक दिसम्बर से किया जाएगा। बिलों में छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीरण कराने के लिए उपभोक्ताओं 2000 धनराशि का भुगतान पंजीकरण के समय करना होगा। पंजीकरण कराते समय शेष बकाए बिल का भुगतान करने के लिए तीन विकल्प दिए जाएगे। पहला विकल्प एक मुश्त भुगतान, दूसरा विकल्प 750 रुपये की मासिक किश्त में भुगतान, तीसरा विकल्प 500 रुपये की मासिक किश्त में भुगतान किया जा सकता हैं। एक मुश्त भुगतान के लिए पंजीकरण कराने पर विलंबित भु...