उन्नाव, नवम्बर 13 -- न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। बांगरमऊ पुलिस ने 27 अप्रैल 2008 को क्षेत्र के शहवाजपुर गांव निवासी खिलाड़ी पुत्र रामऔतार को 20 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा था। इस दौरान पुलिस ने कच्ची शराब व उपकरण भी बरामद किए थे। पुलिस ने आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा में कार्यवाई कर जेल भेज दिया था। बुधवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से हेमेंद्र सिंह की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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