उन्नाव, दिसम्बर 2 -- न्यायालय ने चोरी व आबकारी अधिनियम के मामलों में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया है। माखी थाना पुलिस ने 28 फरवरी 2009 को रामकिशोर निवासी ग्राम बिरची थाना माखी के कब्जे से चोरी के सोलर पैनल बरामद कर जेल भेज दिया था। इसी तरह 13 अप्रैल 2020 को अनिल कुमार निवासी ग्राम पावा थाना माखी के कब्जे से दो प्लास्टिक की पिपिया में दस-दस लीटर अवैध शराब बरामद की और उसे जेल भेजा था। मंगलवार को दोनों मुकदमों की अंतिम सुनवाई में न्यायालय ने आरोपी रामकिशोर व अनिल कुमार को दोषी ठहराया। न्यायालय ने एक दोषी पर चार हजार तथा दूसरे दोषी को दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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