उन्नाव, नवम्बर 29 -- न्यायालय ने आर्म्स एक्ट व गालीगलौज करने के तीन आरोपियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। गंगाघाट थानाक्षेत्र के अहमद नगर निवासी टीपू व यासमीन पर पुलिस ने गालीगलौज व मारपीट करने की धारा में कार्यवाई की थी। मुकदमें के विवचेक तत्कालीन उपनिरीक्षक बीएस दोहरे ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। वहीं बांगरमऊ थाना पुलिस ने 10 जनवरी 2002 को क्षेत्र के दरगाह शरीफ कस्बा निवासी रिजवान पर आर्म्स एक्ट की धारा में कार्यवाई की थी। दोनों मुकदमों की अंतिम सुनवाई शुक्रवार को न्यायालय में पूरी हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने टीपू व यासमीन पर एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं आर्म्स एक्ट में दोषी रिजवान पर दो हजार रुपये अर्...