गाजीपुर, अप्रैल 27 -- गाजीपुर, संवाददाता। उत्तर-प्रदेश सरकार की ओर से संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवक और युवतियां ऋण प्राप्त कर अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं। इसकी जानकारी उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदक की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण है। वह किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। उद्यम के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक की कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत मार्जिनमनी एवं चार वर्ष तक ब्याज उपादान उपलब्ध कराया जायेगा।
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