दरभंगा, फरवरी 22 -- लहेरियासराय। उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने शनिवार को हायाघाट थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर निवासी संतोष सिंह को उत्पाद अधिनियम की धारा 37 के तहत एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त के विरुद्ध हायाघाट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उस पर पांचवीं बार शराब पीने का आरोप था। न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रदर्शों तथा उभयप् ाक्षों की ओर से सुनवाई के बाद उसे गत 20 फरवरी को दोषी करार दिया गया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 21 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई थी। दोषी को मिले सजा और निर्दोष फंसे नहीं दरभंगा। कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में हुई मारपीट के जख्मियों से शनिवार को अनुसूचित आयोग के सदस्य योगेंद्र पासवान ने डीएमसीएच में मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया ...