बिजनौर, अगस्त 28 -- नजीबाबाद। आरटीआई कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज कर उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी कानून के बोर्ड सरकारी कार्यालय के बाहर लगाए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज कर आदर्श नगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मनोज शर्मा ने उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी कानून के बोर्ड सरकारी कार्यालय के बाहर लगाए जाने की मांग की है। पत्र में कह कि पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित की सेवाओं को समयबद्ध तरीके उपलब्ध कराने के उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम को लागू किया गया था। अधिनियम के तहत पदाभिहित अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नियम के अनुसार, पदाभिहित अधिकारी के आदेश के खिलाफ 30 कार्य दिवस में प्रथम अपील की जा सकती है। वही प्रथम अपील के आदेश के विरुद्ध 60 कार्य दिवस में द्वितीय अपील का प्रावधान है। यद...
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