नई दिल्ली, फरवरी 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई। हाईकोर्ट ने 2007 के 'रामपुर सीआरपीएफ शिविर' आतंकी हमला मामले में चार आरोपियों को दी गई मौत की सजा और एक अन्य को दी गई उम्रकैद निरस्त कर दी थी। रामपुर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) शिविर पर 31 दिसंबर 2007 की रात को हुए हमले में सीआरपीएफ के आठ जवान शहीद हो गए थे और पांच घायल हो गए थे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर आरोपियों को नोटिस जारी किये और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की। पांचों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता एम. एस. खान पेश हुए। राज्य सरकार ने पिछले साल 29 अक्तूबर को हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईक...