नई दिल्ली, जून 23 -- हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान पाया कि आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं अपनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह निर्णय बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने 9 जून 2025 को पंचायत चुनावों के लिए नई नियमावली जारी की और 11 जून को एक आदेश के जरिए पहले लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए नई रोटेशन प्रक्रिया लागू कर दी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस नए आरक्षण रोटेशन के चलते कुछ सीटें जो पहले ह...
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