देहरादून, अप्रैल 16 -- उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता-यूसीसी नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इसके तहत विभिन्न जिलों में तैनात सब रजिस्ट्रार अब वसीयत के अलावा यूसीसी पोर्टल पर विवाह और तलाक संबंधी पंजीकरण के लिए अधिकृत होंगे। वकीलों से सहमति के बाद सरकार ने यह फैसला लिया था, जिसे अब मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है। यूसीसी की नियमावली के अनुसार पंजीकरण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग अधिकारियों को रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार का दायित्व सौंपा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब-रजिस्ट्रार और एसडीएम रजिस्ट्रार की भूमिका सौंपी गई है। नगरीय क्षेत्रों में नगर पंचायत और पालिका में सब-रजिस्ट्रार का दायित्व ईओ और रजिस्ट्रार का दायित्व एसडीएम को दिया गया है। यह भी पढ़ें- कृषि, स्वरोजगार बढ़...
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