नैनीताल, अगस्त 23 -- उत्तराखंड में बढ़ते अपराध और गन कल्चर को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने शुक्रवार को गृह सचिव और डीजीपी को अवैध हथियार के खिलाफ दो सप्ताह में विस्तृत योजना पेश करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अवैध खनन रोकने के लिए भी एसओपी बनाने को कहा है। नैनीताल में 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की मतदान प्रक्रिया के दौरान जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण के मामले में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व के आदेश पर डीजीपी, गृह सचिव और डीएम नैनीताल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। जबकि एसएसपी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। अदालत ने उत्तराखंड के गृह सचिव और डीजीपी से पूछा कि आखिर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था...
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