देहरादून, जनवरी 2 -- उत्तराखंड में पुराने वाहन को स्क्रैप कराने के बाद यदि आप उसी श्रेणी का नया वाहन खरीदते हैं तो मोटर व्हीकल टैक्स में 15 से 50 फीसदी तक छूट मिलेगी। पुराने वाहनों को सड़क से हटाने और नए पर्यावरण अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है। दस दिसंबर 2025 की कैबिनेट के निर्णय के तहत परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत ने नई व्यवस्था की अधिसूचना जारी कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। पिछले लंबे समय से इस छूट को लागू करने की प्रक्रिया चल रही थी। वित्त विभाग के अनुसार इससे राज्य को केंद्र सरकार से विशेष सहायता पाने में भी लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार विभिन्न सेक्टरों में नए सुधार करने वाले राज्यों को पूंजीगत सहायता के तहत प्रोत्साहन राशि देती है। परिवहन विभाग के इस फैसले से राज्य करीब 50 करोड़ रु...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.