मधुबनी, जुलाई 24 -- मधुबनी, निज संवाददाता। बिहार सरकार को शिक्षक संघों के मुद्दे पर एक बार फिर उच्च न्यायालय पटना से शिकस्त मिली है। बीपीएससी से नियुक्त शिक्षिका बबीता चौरसिया को संघ बनाने के आरोप में बर्खास्त किया गया था, साथ ही शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव केके पाठक द्वारा सभी शिक्षक संगठनों की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। इस कार्रवाई को बबीता चौरसिया ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई को असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक करार देते हुए रद्द कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सरकार ने डबल बेंच में एलपीए दाखिल किया था। कोर्ट ने एलपीए को खारिज करते हुए सरकार को फटकार लगाई और बबीता चौरसिया के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के बाद न सिर्फ शिक्षक संगठनों की मान्यता बहाल रहेगी, बल्कि लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करने वाले शिक्षकों...
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