बागपत, फरवरी 13 -- बागपत। छपरौली थाना क्षेत्र के मुकंदपुर गांव में आवंटित किए मकान पर प्रधान ने बुलडोजर चलाकर चार दीवारी गिरा दी थी। पीड़ित ने उच्च न्यायालय इलाहबाद की शरण ली। हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते हुए बड़ौत तहसीलदार और प्रधान को व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ तलब किया है। एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया कि मुकंदपुर गांव निवासी पीतम के पिता कालूराम को तीन जून 1969 में घर बनाने के लिए पट्टा आवंटित हुआ था। उसी समय से परिवार उक्त जमीन पर बने मकान में रह रहे है। ग्राम प्रधान ने लेखपाल के साथ मिलकर बिना कोई नोटिस के उसके मकान की चार दीवारी तुड़वा दी और वहां बारात घर का बैनर लगा दिया। पीतम इलाहबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए 10 मार्च को बड़ौत तहसीलदार व ग्राम प्रधान को व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ तलब किया है। इसके अलावा डीए...