पटना, अक्टूबर 4 -- राज्य सरकार के वैसे कर्मी जो 2019 से 2023 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को उपलब्ध रिक्ति के आलोक में उच्चतर पद का वैचारिक वेतनमान मिलेगा। इसमें उनकी मूल कोटि की वरीयता को आधार माना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। इस पर पहले ही राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं, बिहार प्रशासनिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025 को भी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित कर दिया गया।

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