उन्नाव, अप्रैल 11 -- उन्नाव। न्यायालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दो दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास के साथ 25.25सौ रूपए अर्थदंड़ जुर्माने की सजा से दंडित किया है। बांगरमऊ कोतवाली पुलिस ने 20 अप्रैल 2017 को क्षेत्र के संडीला रोड कस्बा स्थित रामू व सचिन गुप्ता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने दोनों के कब्जे से मिट्टी के तेल के ड्रम बरामद किए थे और 17 मई 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक रामजीत यादव ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 24 दिसंबर 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से पीओ आरसी अमित की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोनों दोषियों क...