उन्नाव, मई 21 -- उन्नाव,संवाददाता। न्यायालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को 2500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। बांगरमऊ थाना पुलिस ने एक नवंबर 2010 को क्षेत्र के खामामऊ बहादुरखेड़ा गांव निवासी दिनेश पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में कार्यवाई की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक राजुल गर्ग ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 20 नवंबर 2010 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इंसदौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से पीओ आरसी अमित की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को जेल में बिताई अवधि व 2500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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