कानपुर, मार्च 18 -- जिले में लगभग 90 हजार से अधिक रिटायर कर्मचारियों का वर्ग ऐसा है, जिन्हें ईपीएफ से पेंशन मिलती है। भविष्य निधि कार्यालय से ऐसे कर्मचारियों को इंप्लॉय पेंशन स्कीम (ईपीएस) दी जाती है। इस योजना को 1995 में लागू किया गया, लिहाजा इस पेंशन स्कीम को ईपीएस-95 कहा जाता है। इस वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है कि लाखों रुपये वेतन से पेंशन काअंशदान कटने के बाद न्यूनतम पेंशन महज एक हजार रुपये दी जाती है। पेंशनर्स कहते हैं कि हमारी पेंशन को बढ़ाया जाए ताकि हमारी मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें। ईपीएफओ में अंशदान देने वाले संगठित, असंगठित, अर्धसरकारी और निगम कर्मचारियों को ईपीएस-95 स्कीम के तहत पेंशन मिलती है। कर्मचारियों का वेतन से 12 प्रतिशत फंड पीएफ में जमा होता है और नियोक्ता का 12 प्रतिशत कटता है। इसमें 8.33 प्रतिशत नियोक्ता और 3.67 प्रतिशत...