लखनऊ, अक्टूबर 28 -- सहारा ने हजारों कर्मचारियों का पीएफ डकारा लखनऊ की संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई शुरू लखनऊ। प्रमुख संवाददाता सहारा इंडिया द्वारा अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) के 11.80 अरब रुपए जमा न करने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सहारा की लखनऊ स्थित संपत्तियों की आरसी कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। वसूली अधिकारी कार्यालय, ईपीएफओ लखनऊ ने 15 अक्टूबर को जारी आदेश में साफ लिखा है कि अब सहारा इंडिया भवन, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज समेत अन्य संपत्तियों को न तो बेचा जा सकेगा, न ही गिरवी या ट्रांसफर किया जा सकेगा। कर्मचारियों का पहला हक, किसी और को नहीं मिलेगा लाभ आदेश के मुताबिक ईपीएफ अधिनियम 1952 की धारा 11(2) के तहत कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि पर पहला अधिकार उन्हीं का होगा जिन्होंने सहारा इंडिया में सेवाएं दी हैं...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.